Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, 2 लाख का कवर

सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें से एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) है इस योजना का आरम्भ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 साल से 50 साल के नागरिकों के लिए किया था। जिसका मकसद कम राशि में जीवन बीमा उपलब्ध करवाना था यह योजना 1 साल के कवर समय के साथ लाई गई है जिससे आपको एक साल का कवर बीमा मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को आपको हर साल बहुत कम राशि में रिन्यू करवाना पड़ता है जिससे आप स्वस्थ संधि बड़े खर्चों से भी बचते हैं

Table of Contents

1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ

3. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए दस्तावेज

4. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन

1.प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीबों के लिए बहुत ही कम धनराशि में जीवन बीमा उपलब्ध करवाती है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक में खाता होना अनिवार्य है आप अपने जीरो बैलेंस खाते से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं इस योजना के लाभार्थी को अपना आवेदन करने के लिए अपने बैंक की शाखा, बीसी, या ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होता है  इसमें खातेदार को अपने जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम हर साल 31 मई को देना होता है जो कि बीमा कवर 1 जून से शुरू होता है

2.प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए इस बीमा योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को एक साल के बीमा के लिए सिर्फ 436 रुपए आरपीएफ का प्रीमियम जमा करवाना होता है जो कि देखा जाए तो यह बहुत कम धन राशि है प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को आप अपने नजदीकी बैंक और डाक घरों के द्वारा इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना से बीमा लाभार्थी को ₹2,00,000 लख रुपए का एक वर्षीय टर्म का जीवन ज्योति बीमा दिया जाता है जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उस व्यक्ति की आकस्मिक निधन हो जाने पर बीमा कम्पनी उसके द्वारा बनाए नॉमिनी को 2,00,000 रुपये की आर्थिक मदद दे दी है

3. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए दस्तावेज

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ ये रहे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास

  1. आधार कार्ड
  2. मतदाता पहचान पत्र
  3. पैन कार्ड
  4. फ़ोटो
  5. बैंक खाता
  6. मोबाइल नंबर
  7. जन्म प्रमाण पत्र

4. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपका नाम, बैंक खाता नंबर, ईमेल आईडी, पता, बचत, जैसे विवरण आदि के साथ आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा जा डाकखाने में जाकर फार्म भरने की जरूरत पड़ती है आपके बैंक शाखा वाले ज्यादा खाने वाले आपकी पूरी सहायता करते हैं जिससे आप बड़ी आसानी से इस जीवन ज्योति बीमा का लाभ ले सकते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वह हमारी तरफ से मिल चुकी होगी आपका हमारी वेबसाइट पर आने के लिए धन्यवाद

इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, टोल फ़्री नंबर 18001801111 पर कॉल करें

FAQs Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Q 1. मैं PMJJBY के लिए प्रीमियम का भुगतान कैसे करूं?

Ans. प्रीमियम की राशि खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से काट ली जाएगी।

Q 2. पीएमजेजेबीवाई में बीमा कवर की वैधता क्या है?

Ans .पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।

Q 3.क्या इस योजना के अंतर्गत संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन संभव है?

Ans. हां। संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन नीचे वर्णित प्रीमियम के भुगतान पर संभव है

– a) जून, जुलाई और अगस्त में नामांकन के लिए – रु. 436/- का पूर्ण वार्षिक प्रीमियम देय है।

b) सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नामांकन के लिए – रु. 342/- का प्रीमियम देय है।

c) दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नामांकन के लिए – रु. 228/- का प्रीमियम देय है।

d) मार्च, अप्रैल और मई में नामांकन के लिए – रु. 114/- का प्रीमियम देय है।

Q 4. यदि मैं योजना से बाहर निकलने का निर्णय लेता हूं तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि मैं बाद में पुनः इसमें शामिल हो सकूं?

Ans. हां। योजना में निर्धारित पात्रता की उन्हीं शर्तों के अंतर्गत पुनः नामांकन कराया जा सकता है।

Q.5 इस योजना का प्रस्ताव/प्रशासन कौन करेगा?

Ans. स योजना को उन बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित किया जाएगा जो सहकारी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद पेश करने के लिए इच्छुक हैं। सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

Q 6.पीएमजेजेबीवाई की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम पात्रता क्या है?

Ans. भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक इसमें शामिल होने के हकदार होंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों में कई बैंक खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा

Q 7.इस योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?

Ans. भाग लेने वाले बैंक/डाकघर मास्टर पॉलिसी धारक होंगे

Q 8.क्या एनआरआई पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं?

Ans. भरत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी एनआरआई इस योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन पीएमजेजेबीवाई कवर खरीदने के लिए पात्र है। हालाँकि, यदि कोई दावा उठता है, तो दावा लाभ लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में ही दिया जाएगा।

Q 9. क्या PMJJBY प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को कवर करता है? आत्महत्या/हत्या से होने वाली मृत्यु के बारे में क्या कवरेज है?

Ans. हां, ये सभी घटनाएं PMJJBY के अंतर्गत कवर की जाती हैं।

10 . Q. मैं पीएमजेजेबीवाई के लिए दावा फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

Ans. प्रपत्र इस लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं – https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ClaimForm.pdf

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